Friday, April 6, 2018
Ministry of Finance
Clarification regarding applicability of standard deduction to pension received from the former employer
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has clarified that the pension received by a taxpayer from his former employer is taxable under the head “Salaries”. The Finance Act, 2018 has amended Section 16 of the Income–tax Act, 1961(“the Act”) to provide that a taxpayer having income chargeable under the head “Salaries” shall be allowed a deduction of Rs 40,000/- or the amount of salary, whichever is less, for computing his taxable income. Accordingly, any taxpayer who is in receipt of pension from his former employer shall be entitled to claim a deduction of Rs 40,000/- or the amount of pension, whichever is less, under Section 16 of the Act.
Earlier, the representations were received seeking clarification as to whether a taxpayer, who receives pension from his former employer, shall also be eligible to claim this deduction.
Source: PIB News
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पूर्व नियोक्ता से प्राप्त पेंशन पर मानक कटौती लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह स्पष्ट किया है कि किसी करदाता को अपने पूर्व नियोक्ता से जो पेंशन प्राप्त होती है वह ‘वेतन’ मद में कर योग्य है। वित्त अधिनियम, 2018 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 16 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया है कि ‘वेतन’ मद में कर प्रभार योग्य आमदनी प्राप्त करने वाले करदाता को अपनी कर योग्य आय की गणना के लिए 40,000 रुपये अथवा वेतन राशि, इसमें से जो भी कम हो, की कटौती करने की अनुमति होगी। तदनुसार, ऐसा कोई भी करदाता जिसे अपने पूर्व नियोक्ता से पेंशन प्राप्त होती हो वह अधिनियम की धारा 16 के तहत 40,000 रुपये अथवा पेंशन राशि, इसमें से जो भी कम हो, की कटौती का दावा करने का हकदार होगा।
इससे पहले, ऐसे कई ज्ञापन प्राप्त हुए थे जिसमें इस स्पष्टीकरण की मांग की गई थी क्या ऐसा कोई भी करदाता जो अपने पूर्व नियोक्ता से पेंशन प्राप्त करता है वह भी इस कटौती का दावा करने के योग्य होगा।
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वीके/एएम/आरआरएस/वीके –8050
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Ministry of Finance
CBDT NOTIFIES INCOME TAX RETURN FORMS FOR ASSESSMENT YEAR 2018-19
The Central Board of Direct Taxes(CBDT) has notified Income Tax Return Forms (ITR Forms) for the Assessment Year 2018-19. For Assessment Year 2017-18, a one page simplified ITR Form-1(Sahaj) was notified. This initiative benefited around 3 crore taxpayers, who have filed their return in this simplified Form. For Assessment Year 2018-19 also, a one page simplified ITR Form-1(Sahaj) has been notified. This ITR Form-1 (Sahaj) can be filed by an individual who is resident other than not ordinarily resident, having income upto Rs.50 lakh and who is receiving income from salary, one house property / other income (interest etc.). Further, the parts relating to salary and house property have been rationalised and furnishing of basic details of salary (as available in Form 16) and income from house property have been mandated.
ITR Form-2 has also been rationalised by providing that Individuals and HUFs having income under any head other than business or profession shall be eligible to file ITR Form-2. The Individuals and HUFs having income under the head business or profession shall file either ITR Form-3 or ITR Form-4 (in presumptive income cases).
In case of non-residents, the requirement of furnishing details of any one foreign Bank Account has been provided for the purpose of credit of refund. Further, the requirement of furnishing details of cash deposit made during a specified period as provided in ITR Form for the Assessment Year 2017-18 has been done away with from Assessment Year 2018-19.
There is no change in the manner of filing of ITR Forms as compared to last year. All these ITR Forms are to be filed electronically. However, where return is furnished in ITR Form-1 (Sahaj) or ITR-4 (Sugam), the following persons have an option to file return in paper form:-
(i) an Individual of the age of 80 years or more at any time during the previous year; or
(ii) an Individual or HUF whose income does not exceed five lakh rupees and who has not claimed any refund in the Return of Income.
The notified ITR Forms are available on the official website of the Department www.incometaxindia.gov.in.
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DSM/AM/KA (O5.04.2018)
(Release ID: 1527986) Visitor Counter : 1373
(Release ID: 1527986) Visitor Counter : 1373
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सीबीडीटी ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर फॉर्म) अधिसूचित कर दिए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया था। इस पहल से लगभग 3 करोड़ करदाता लाभान्वित हुए जिन्होंने इस सरल फॉर्म में अपने रिटर्न दाखिल किए हैं। कर निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए भी एक पेज के सरल आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को अधिसूचित किया गया है। इस आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) को किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो यहां का निवासी है, जिसकी आमदनी 50 लाख रुपये तक है और जो वेतन, एक मकान वाली संपत्ति/अन्य आय (ब्याज इत्यादि) से आमदनी अर्जित कर रहा है। इसके अलावा, वेतन एवं आवास संपत्ति से जुड़े हिस्सों को तर्कसंगत कर दिया गया है और वेतन (जैसा कि फॉर्म 16 में उपलब्ध है) और आवास संपत्ति से अर्जित आमदनी से जुड़े बुनियादी विवरण को उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
आईटीआर फॉर्म-2 को भी यह प्रावधान करते हुए तर्कसंगत कर दिया गया है कि व्यवसाय अथवा पेशे को छोड़ किसी भी अन्य मद से आमदनी अर्जित करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ (हिन्दू अविभाजित परिवार) आईटीआर फॉर्म-2 दाखिल करने के पात्र होंगे। व्यवसाय अथवा पेशे के मद में आमदनी अर्जित करने वाले व्यक्ति और एचयूएफ या तो आईटीआर फॉर्म-3 अथवा आईटीआर फॉर्म-4 (अनुमानित आय मामलों में) दाखिल करेंगे।
पिछले वर्ष की तुलना में आईटीआर फॉर्म दाखिल करने के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इन सभी आईटीआर फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से दाखिल करना होगा। हालांकि उन मामलों, जिनमें रिटर्न को आईटीआर फॉर्म-1 (सहज) अथवा आईटीआर -4 (सुगम) में प्रस्तुत किया जाता है, में निम्नलिखित व्यक्तियों को कागज (पेपर) स्वरूप में रिटर्न दाखिल करने का विकल्प होगा:
ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र पिछले वर्ष किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो; अथवा
ऐसा व्यक्ति या एचयूएफ जिसकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा न हो और जिसने आयकर रिटर्न में किसी भी रिफंड का दावा न किया हो।
अधिसूचित आईटीआर फॉर्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध हैं।
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वीके/एएम/आरआरएस/वीके –8064
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